EPFO: नौकरी छूट जाए तो भी ले सकते हैं कोविड एडवांस का फायदा, कैसे करें अप्लाई
EPFO News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपनी मेंबर्स को एक नई सुविधा दी है.
EPFO ने COVID19 महामारी के समय में पीएफ एडवांस निकालने की सुविधा दी है. (Representational Image)
EPFO ने COVID19 महामारी के समय में पीएफ एडवांस निकालने की सुविधा दी है. (Representational Image)
EPFO News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपनी मेंबर्स को एक नई सुविधा दी है. इसमें EPF मेम्बर नौकरी छोड़ने के बाद भी कोविड एडवांस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं. EPFO के मुताबिक, अगर किसी ईपीएफओ मेम्बर की जॉब चली गई है, तो कोविड एडवांस सुविधा से अपनी PF से पैसे निकाल सकता है. हालांकि यह ध्यान रहे कि EPFO मेम्बर ने फाइनल ईपीएफ निकासी न की हो. एडवांस होने के कारण, कर्मचारी को प्रोविडेंट फंड (PF) खाते में पैसा वापस डालने की आवश्यकता नहीं है.
EPFO ने COVID19 महामारी के समय में पीएफ एडवांस निकालने की सुविधा दी है. हालांकि, पीएफ खाते से आंशिक निकासी की पहले भी सुविधा है, लेकिन यह कुछ खास स्थिति जैसेकि मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की एजुकेशन, शादी के समय जरूरत पड़ने पर इसका लाभ ले सकते हैं. ईपीएफओ एडवांस स्कीम के तहत सब्सक्राइबर्स तीन महीने के लिए बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते की सीमा तक या ईपीएफ खाते में सदस्य की जमा राशि का 75 फीसदी तक, जो भी कम हो निकाल सकते हैं. इससे कोविड-19 महामारी के दौरान EPF मेम्बर खासकर उन लोगों के लिए जिनकी मंथली सैलरी 15,000 रुपये से कम है, बड़ी सहायता मिली है.
PF: ये है प्रॉसेस, 3 दिन में आ जाएगा पैसा
- EPFO की यूनिफाइड वेबसाइट https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface के मेंबर इंटरफेस पर लॉगइन करें.
- इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज ऑप्शन में जाकर क्लेम (फॉर्म-31,19,10C, 10D) पर क्लिक करें.
- अपने बैंक अकाउंट की आखिरी 4 अंक डालें और वेरिफाई करें.
- इसके बाद Proceed for Online Claim पर क्लिक करें.
- अब आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक (कोविड-19) को सलेक्ट करें और जितनी अमाउंट की जरूरत है, उसे डालें.
- बैंक अकाउंट की चेक की स्कैन कॉपी को अपलोड करें.
- Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें और ओटीपी को डालें.
- इसके बाद आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा और 3 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा.
किसे मिलेगा इसका फायदा
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ईपीएफओ के 6 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राबर हैं, जरूरत पर ये लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं. ईपीएफ स्कीम के दायरे में आने वाले फैक्ट्री और कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी इस रकम को निकालने के लिए पात्र हैं. इसके लिए ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 68 एल के उप-पैरा (3) को जोड़ा गया है. संशोधित कर्मचारी भविष्य निधि कोष (संशोधन) योजना, 2020 पिछले साल 28 मार्च से अमल में आई थी.
पीएफ एडवांस निकालने से पहले यह ध्यान रखे कि आपकी KYC खाते में अपडेट होनी चाहिए. अगर आपके खाते का KYC अपडेट न हो, तो आपका एडवांस रूक सकता है. अगर आप पीएफ एडवांस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपका UAN, आधार से लिंक होना चाहिए. साथ ही बैंक अकाउंट की केवाईसी और मोबाइल नंबर को UAN से लिंक होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं किया है, तो आपको मेंबर पोर्टल पर अपना केवाईसी जमा करके अपना केवाईसी अपडेट कराना होगा.
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12:48 PM IST